जानलेवा हमले के आरोपी पिता-पुत्र को सात साल की जेल

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photo courtesy : google images
– Our Correspondent.
बोकारो।  बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश- द्वितीय जनार्दन सिंह की अदालत ने गुरुवार को जानलेवा हमले से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी पिता-पुत्र को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। नावाडीह के रहने वाले पिता प्रेमलाल सिंह और उसके बेटे विश्वनाथ सिंह को सात वर्ष की कैद के साथ-साथ 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त जेल होगी। घटना के छह वर्षों के बाद दोनों आरोपियों को आज सजा सुनाई गई। मामले के अपर लोक अभियोजक आरके राय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 23 जुलाई 2013 को चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कालापत्थर ग्राम निवासी जगदीश तुरी एवं अन्य दो लोगों पर आरोपियों ने जमीनी विवाद ने जानलेवा हमला किया था।
           काला पत्थर में जगदीश तुरी, वीरेंद्र तुरी और सुरेश तुरी जमीन की मापी करवा रहे थे। उसी क्रम में प्रेमलाल सिंह और विश्वनाथ सिंह वहां पहुंचे। उन दोनों ने जमीन अपनी होने का दावा किया। इसी बात को लेकर उनलोगों में बहस हुई और देखते ही देखते दोनों पिता-पुत्र ने फरसा लेकर टांगी से उन पर हमला कर दिया। घटना के बाद तीनों घायलों को चास के नीलम नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक इलाज के बाद वे ठीक हो सके। अदालत ने भादवि की धारा 326 के तहत प्रेमलाल और विश्वनाथ को दोषी पाते हुए सात साल के कारावास की सजा मुकर्रर की है।
– Varnan Live Report.

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