बोकारो: सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से, जिला प्रशासन ने एक बार फिर नो हेलमेट – नो पेट्रोल नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) मारुति मिंज ने सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्रतिष्ठानों पर इस आशय का बोर्ड लगाएं।

इस निर्देश के अनुसार, अब किसी भी दोपहिया वाहन चालक या पीछे बैठे व्यक्ति को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। हालांकि, समाचार पत्रों एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त सूचना से पता चल रहा है कि उक्त निदेश का अनुपालन सख्ती से नहीं किया जा रहा है, जो न केवल ट्रैफिक नियमों के विरुद्ध है बल्कि सरकारी आदेश का अवहेलना भी। ऐसे में पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा जिला प्रशासन को सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में आवश्यक सहयोग नहीं किया जा रहा है।

जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती मारुति मिंज ने पुनः आदेश जारी करते हुए निर्देश दिया है कि उक्त आदेश का अनुपालन सख्ती से करना सुनिश्चित करें अन्यथा संबंधित पेट्रोल पंप प्रतिष्ठान के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्पष्ट किया है कि यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। यदि कोई पेट्रोल पंप इसका पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती मारुति मिंज ने कहा कि जिला प्रशासन का मानना है कि इस पहल से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित होगी। साथ ही जिला प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा हेलमेट पहनें तथा यातायात नियमों का पालन करें। ज्ञातव्य हो कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश को पूर्व में ही सभी पेट्रोल पंप प्रतिष्ठानों को अवगत कराया जा चुका है, जिसका अनुपालन सख्ती से करने का अनुरोध किया गया था।

  • Varnan Live Report.

Leave a Reply

Trending