15 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप मामले में 20 वर्ष का कारावास, अगवा करने वालों को सात साल की जेल

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photo courtesy : google images

संवाददाता
बोकारो :
बोकारो के विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) रंजीत कुमार की अदालत ने मंगलवार को अगवा कर गैंगरेप के मामले की सुनवाई करते हुए इसके सिद्धदोष आरोपियों को सजा मुकर्रर की। अगवा करने तथा गैंगरेप के मुख्य आरोपी तसलीम अंसारी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गयी। जुर्माना न देने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त जेल होगी। वहीं अगवा करने को लेकर कोर्ट ने तसलीम के साथ-साथ घटना में शामिल उसके भाई अफरोज अंसारी तथा एक अन्य बदमाश विक्की कर्मकार को सात वर्ष के कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त जेल उन्हें काटनी होगी। इसी प्रकार पोक्सो की तीन अलग-अलग धाराओं में तीनों को पांच साल व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा एक अन्य धारा में दो साल जेल की सजा सुनायी गयी। मामला दो वर्ष पहले का पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र का था। बीते आठ अगस्त को अदालत ने इस मामले में तीनों को दोषी करार दिया था। जबकि एक अन्य आरोपी अर्जुन कर्मकार पर अलग से वाद चल रहा है।

मामले के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने उक्त संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता 14 सितम्बर, 2017 को अपने स्कूल का रिजल्ट लाने गयी थी। कोलबेंदी मोड़ आम पेड़ के पास जैसे वह पहुंची कि दो मोटरसाइकिलों पर सवार चार बदमाशों ने उसे अगवा कर लिया। वे लोग उसे बोकारो रेलवे स्टेशन ले गये, जहां से अफरोज लौट आया। पीड़िता जब छटपटाने लगी तो तसलीम ने उसे बेहोशी की सुई दे दी। उसके बाद वे लोग उसे एक ट्रेन में ले गये। होश आने पर खुद को पीड़िता ने ट्रेन में पाया। उसके साथ तसलीम, अर्जुन कर्मकार तथा विक्की कर्मकार थे। शोर मचाने पर उनलोगों ने उसका गला दबा दिया और चाकू का डर दिखाकर चुप करा दिया। वे लोग उसे कोलकाता स्टेशन ले गये, जहां से विक्की वापस लौट आया। कोलकाता से फिर गोवा में ले जाकर उसके साथ अर्जुन और तसलीम ने उसके साथ कुकर्म किया। फिर पीड़िता के परिजन वहां पहुंचे और 13 सितम्बर, 2017 को उसे बोकारो ले आये।

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