रड के हमले से गंभीर जख्मी करने वाले को सात साल की जेल

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photo courtesy : google images
बोकारो : बोकारो के अपर सत्र न्यायाधीश- द्वितीय रंजीत कुमार की अदालत ने बुधवार को गंभीर मारपीट के एक मामले की सुनवाई करते हुए भगलू साव नामक आरोपी को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी। उसे पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि न देने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त जेल होगी। मामला दो वर्ष पहले सिटी थाना क्षेत्र का था। मामले के अपर लोक अभियोजक आरके राय ने बताया कि नौ जुलाई, 2017 को भगलू ने सरोज सिंह नामक एक आटो ड्राइवर के सिर पर लोहे की रड से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। भगलू दुंदीबाद में ईंख बेच रहा था। वहीं सरोज ने अपना आटो लगाया था। भगलू ने सरोज को वहां से टेम्पो हटाने को कहा। इसी बात को लेकर दोनों में गाली-गलौज और मारपीट हुई। देखते ही देखते भगलू ने सरोज के सिर पर लोहे की रड से हमला कर दिया। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया था।
– Varnan Live Report.

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