श्रीअय्यप्पा सेवा संघम कमेटी के चुनाव पर रोक लगाने की साजिश नाकाम, वोटिंग 26 को; जाने पूरा मामला…

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बोकारो। श्री अय्यप्पा सेवा संघम कमेटी के चुनाव पर रोक लगाने की साजिश न्यायालय के हस्तक्षेप और प्रशासनिक रिपोर्ट के बाद नाकाम हो गई। कमेटी का चुनाव अब 26 फरवरी को होगा। सेक्टर-5 स्थित श्री अय्यप्पा पब्लिक स्कूल में प्रातः 10 बजे से कमेटी की चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। इस संबंध में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय थाने से अनुरोध किया गया है और विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों के विरुद्ध सख्ती से पेश आने की तैयारी प्रशासनिक स्तर पर की गई है। वर्तमान कमेटी के चेयरमैन सतीश नायर ने शुक्रवार को बताया कि हर हाल में प्रजातांत्रिक एवं पारदर्शी तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसकी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 26 फरवरी को चुनाव होगा और परिणाम भी उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। निर्वाचन प्रक्रिया के तहत चेयरमैन, सचिव और कोषाध्यक्ष के एक-एक तथा वाइस चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स के लिए दो-दो पदों पर चुनाव होगा। श्री नायर ने शुक्रवार को इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगले तीन साल के लिए संघ की कार्यकारिणी कमेटी का चुनाव किया जाएगा। 

चुनाव में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील

श्री नायर ने श्री अय्यप्पा सेवा संघम (श्री अय्यप्पा पब्लिक स्कूल सेक्टर- 5 व  श्री अय्यप्पा मंदिर सेक्टर- 5) से जुड़े सभी लोगों से चुनाव में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की, ताकि स्कूल व मंदिर के संचालन के लिए नई कमेटी का चुनाव हो सके। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव के बाद स्कूल व मंदिर कमेटी से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने बताया कि संघम से जुड़े सदस्यों, समाज के लोगों और बोकारोवासियों के सहयोग से वर्तमान कमेटी ने स्कूल व मंदिर के हित व विकास की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा।

स्वार्थपूर्ति के लिए जबरन कब्जा की कोशिश कर रहे कुछ लोग : नायर

श्री नायर ने यह भी कहा कि स्वार्थपूर्ति के लिए कुछ लोग कमेटी पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने असंवैधानिक तरीके से चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का दावा किया था। जिला प्रशासन ने भी उनके चुनाव को गलत माना है। इस संदर्भ में उच्च न्यायालय में भी शपथनामा भी दायर किया जा चुका है। जिला प्रशासन द्वारा अपर समाहर्ता सादात अनवर की रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया गया है। इसमें विरोधी गुट के चुनाव और निर्वाचन-प्रक्रिया को अवैध बताया गया है।

– Varnan Live Report.

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